आंतकी लियाकत शाह को NIA कोर्ट से मिली जमानत

जिला न्यायाधीश आई एस मेहता ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और 20 हजार की जमानत राशी के बाद लियाकत को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। जमानत के साथ-साथ कोर्ट ने लियाकत के सामने कई शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने सख्ती के साथ आदेश देते हुए लियाकत को आदेश लिया है कि वो कोर्ट से पूर्वानुमति लिए बिना देश छोड़ कर नहीं जा सकते है।
गौरतलब है कि 45 साल के लियाकत शाह को उसके परिवार के साथ 20 मार्च को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत-नेपाल सीमा पार करते समय गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने उसपर आंतकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। जबकि लियाकत का कहना था कि वह जम्मू-कश्मीर सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने के लिए आया था।
दिल्ली और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से लियाकत की गिरफ्तारी को लेकर विरोधाभासी बयान आने के बाद गृह मंत्रालय ने 28 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर यह मामला एनआईए को सौंप दिया था। जिसके बाद आज एनआईए की विशेष अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया है।












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