अजित सरकार मर्डर केस में आरजेडी सांसद पप्पू यादव बरी
पटना। पटना हाईकोर्ट ने आरजेडी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के साले पप्पू यादव को अजित सरकार की हत्यारोप से बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने अजीत सरकार हत्याकांड में पप्पू यादव को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए पटना हाईकोर्ट में भेजा था। हाईकोर्ट ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत तीन लोगों को आरोप मुक्त कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को आरोप से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यादव के खिलाफ यदि कोई अन्य मामला नहीं हो तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। इस मामले में तिवारी और अनिल यादव पहले से ही जमानत पर हैं। गौरतलब है कि 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने माकपा विधायक अजित सरकार हत्या मामले में पप्पू यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।












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