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चिकित्सा बोर्ड करे ओमप्रकाश चौटाला की जांच: हाईकोर्ट

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former Haryana CM Om Prakash Chautala
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में बंद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के स्वास्थ्य की जांच के लिए गुरुवार को चिकित्सा बोर्ड गठित करने का आदेश दिया। चौटाला शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता के वर्ष 2000 के एक मामले में 10 साल की सजा का सामना कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्म) के निदेशक को चिकित्सा बोर्ड गठित करने और चौटाला के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट दो दिनों के अंदर आदालत में पेश करने को कहा। चिकित्सा बोर्ड में दिल्ली के एम्स, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल और तिहाड़ जेल से एक-एक विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे।

इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के प्रमुख चौटाला ने अदालत में जमानत याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वह अस्वस्थ हैं और कई तरह के रोगों से ग्रस्त हैं, इसलिए उनकी सजा निलंबित कर दी जाए। अदालत उनकी जमानत याचिका पर 21 मई को सुनवाई करेगी। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और अन्य आठ लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।

इस मामले के एक अन्य दोषी को पांच साल, जबकि अन्य 45 को चार साल कैद की सजा मिली है। वर्ष 2000 में 3,206 में जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) शिक्षकों की अवैध नियुक्ति के मामले में चौटाला एवं अन्य दोषी पाए गए हैं। खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत चाहने वाले चौटाला की याचिका में कहा गया है कि वह कामकाज करने में 70 फीसदी तक अक्षम हैं और उन्हें लगातार चिकित्सकों की निगरानी में रहने की जरूरत है।

English summary
The Delhi High Court Thursday ordered constitution of a medical board to examine the health of former Haryana CM Om Prakash Chautala, who has been jailed for 10 years for irregularities in appointment of teachers in 2000.
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