गुर्जरों को मिले 5 फीसदी कोटे पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

high court
जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा गुर्जरों को दिए गए 5 फीसदी आरक्षण पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दी है। हाई कोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए इस आरक्षण पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ दी गई चुनौती की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर तत्काल रोक लगा दी है।

दरअसल राजस्थान सरकार ने प्रदेश पिछले साल ही प्रदेश के गुर्जरों को विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत 5 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार ने आरक्षण देने के साथ ये भी कहा था कि इसके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के 21 फीसदी कोटे से बंटवारा नहीं किया जाएगा। अशोक गहलोत की सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान ओबीसी कोटे में बिना किसी छेड़छाड़ के गुर्जरों को 5 प्रतिशत विशेष आरक्षण देने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती मिलने के बाद इस पर संशय बना हुआ था।

आज हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद गहलोत सरकार की मुसिबतें बढ़ गई है। वही लम्बे समय तक गुर्जरों ने आंदोलन करने के बाद राज्य सरकार को अपने लिए आरक्षण देने कि लिए राजी किया था। ऐसे में कोर्ट का ये ताजा फैसला आरक्षण के मुद्दे को फिर से तूल देने की आशंका पैदाकर रहा है।

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