ताज कॉरिडोर मामला: माया को राहत, हाई कोर्ट ने किया फाइल क्‍लोज

Taj Corridor case: HC dismisses petitions against Mayawati
लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश की पूर्व मुख्‍यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिये आज की सुबह राहत भरी हुई। इलहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताज कॉरिडोर मामले में फैसला देते हुए मायावती के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दिया और आदेश दिया कि इस मामले में मायावती के खिलाफ अब कोई केस नहीं चलेगा। इतना ही नहीं माया के करीबी और उनके कैबिनेट में मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी राहत मिली है। अब उनके खिलाफ भी इस मामले में मुकदमा नहीं चलेगा। मायावती के बेहद करीबी और बसपा नेता के साथ ही साथ उनके वकील सतीश चंद्र मिश्र ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर कहा कि ताज कॉरिडोर मामले में सात याचिका दायर की गई थीं।

जिसमें मांग की गई थी कि मायावती के खिलाफ केस चलाया जाए। सतीश चंद्र मिश्र ने बताया कि जबकि कोर्ट के सामने मायावती की ओर से कहा गया कि राजनीतिक वजह से याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट ने मैरिट के आधार पर ताज कॉरिडोर मामले में मायावती के खिलाफ कोई दोष नहीं पाया और सभी याचिका को खारिज कर दिया है। मिश्र ने कहा कि हाई कोर्ट को बताया गया कि मायवती के सामने ताज कॉरिडोर की फाइल कभी रखी ही नहीं गई। मिश्र ने कहा कि होई कोर्ट को यह भी बताया गया था कि ताज कॉरिडोर में सिर्फ सड़क बनाने की योजना थी, बिल्‍डिंग की तो कोई योजना कभी नहीं रही।

उन्होंने बताया कि ताज कॉरिडोर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2007 में चार मुकदमे खारिज कर दिए थे। ताज कॉरिडोर मामले में एक भी आरोप मायावती के ऊपर नहीं बनता था। अब मैरिट के आधार पर लखनऊ हाईकोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। मालूम हो कि साल 2003 में पर्यावरण विभाग की मंजूरी के बगैर ताज कॉरिडोर योजना चालू की गई थी। जिसमें करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे थे।

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