दिग्‍गी के सीबीआई जांच पर भाजपा की चुटकी 'अब आयेगा ऊंट पहाड़ के नीचे'

Probe Digvijay Singh scam: HC to CBI
भोपाल। कांग्रेस राष्‍ट्रीय महासचिव और मध्‍य प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री दिग्विजय सिंह को करारा झटका लगा है। मध्‍य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रेजर आईलैंड मॉल निर्माण में अनियमितता बरतने के मामले में सीबीआई को आदेश दिया है कि वो इस मामले की जांच करे। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से दिग्विजय सिंह फंसते नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि दिग्विजय सिंह पर भी मॉल निर्माण में अनियमितता बरतने के आरोप हैं। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वो छह माह के भीतर इस मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करे। इस आदेश के बाद से राजनीतिक गरम हो गई है विपक्ष ने हमला तेज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश पर भाजपा ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा है कि 'अब आयेगा ऊंट पहाड़ के नीचे'।

भाजपा के वरिष्‍ठ नेता आनंद दीक्षित ने कहा है कि वहीं इस मामले में दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो हर जांच का स्‍वागत करते हैं। मालूम हो कि दिग्विजय सिंह और प्रदेश के पूर्व आवास एवं पर्यावरण मंत्री राकेश चौधरी समेत 12 लोगों के खिलाफ 12 फरवरी, 2009 में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था। बाद में आर्थिक अपराध शाखा ने दिग्विजय सहित छह आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। हाई कोर्ट ने जांच के लिए पांच सवाल तय किए हैं। कोर्ट ने इस मामले में बारीकी से कई पहलूओं पर ध्‍यान दिया है सीबीआई को सघनता पूर्वक जांच के आदेश दिये हैं।

मध्‍य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्‍यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा फाइल पर लिखे हुए कोड (एक्‍स 229) का भी मतलब पूछा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि इस कोड का इस्‍तमाल किन-किन अधिकारियों ने किया है। इसके साथ ही एफआईआर की अनुमति, हाउसिंग बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल उठाये गये हैं। उल्लेखनीय है कि ट्रेजर आइलैंड की अनुमति को लेकर शिकायतकर्ता महेश गर्ग ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। इसमें दिग्विजय सिंह समेत कई अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआइ को छह महीने में जांच रिपोर्ट सौंपनी है।

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