चोर अब नहीं ले जा पाएंगे आपके वाहन

कोर्ट ने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा, नए वाहनों में 30 अप्रैल और पुराने वाहनों में 15 जून तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाएं। राज्यों को यह निर्देश मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कपाडि़या, न्यायमूर्ति एके पटनायक और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने आतंकवाद निरोधक मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा की याचिका का निपटारा करते हुए दिया है। पीठ ने सभी राज्यों से कहा है कि वह कोर्ट के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आदेश को लागू करे। पीठ ने साफ किया कि आदेश का पालन न करने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।
हलफनामा दाखिल कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट योजना लागू करने की स्थिति न बताने पर आंध्र प्रदेश के प्रमुख सचिव परिवहन और परिवहन आयुक्त को कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों में छेड़छाड़ रहित हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया था। लेकिन राज्यों ने योजना लागू नहीं की। बिट्टा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस संबंध में आदेश लागू करने की मांग की थी। उनकी यह याचिका 2005 से लंबित है। इस बीच कई बार कोर्ट ने राज्यों को योजना लागू करने का आदेश दिया। गत 8 दिसंबर को भी सभी राज्यों को एक तय समय सीमा में आदेश का पालन सुनिश्चित करने और हलफनामा दाखिल कर योजना पर अब तक हुए काम का ब्योरा भी मांगा गया था।












Click it and Unblock the Notifications