पंचकूला में दो हुक्का बार पर प्रतिबंध

Hookah barred at two Panchkula cafes
पंचकूला। खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण विभाग द्वारा पंचकूला में हुक्का बार में निकोटीन के प्रयोग पर प्रतिबंध के लिए चलाये गये एक अभियान के तहत औषधि अधिनियम के तहत दो हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित किये गये बार में होज हैड, शीशा कैफे सैक्टर-9 पंचकूला और अरेबिना लोंज सैक्टर-5 मनसा देवी का पलैक्स, पंचकूला शामिल है। प्रतिबंध लगाने पर अब केहवा तंबाकू मोलासिज कोर्डीनल पंच और निकोटीन मिश्रित त बाकू के बिक्री और सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा और इन बारों के मालिकों से इस संबंध एक लिखित शपथ पत्र भी लिया गया है और नियमों की अनदेखी करने पर उनके विरूद्घ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

गौरतलब है कि गत माह प्रयोगशाला में भेजे गये नमूनों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर इन हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। सरकारी विश्लेषकों द्वारा किये गये विशलेषण के आधार पर अरेबिना लोंज में 0.46 प्रतिशत निकोटीन तथा होज हैड, शीशा कैफे में 0.47 प्रतिशत निकोटीन ग्राहकों को दी गई। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार शहर के नौ अन्य बार के नमूने भी प्रयोगशाला में भेजे गये हैं। उन पर अगली कार्यवाही रिपोर्ट के परिणाम के आधार पर की जाएगी। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि यह निकोटीन मिश्रित पदार्थों का उपयोग इन बारों द्वारा धुम्रपान के लिए किया गया और बार में धु्रमपान और गैर- धुम्रपान जोन के बीच कोई विभाजन नहीं था। इसके अतिरिक्त, ताजा हवा आने के लिए भी कोई आवश्यक एकजोस्ट फैन की सुविधा भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से सार्वजनिक स्थल पर धुम्रपान के लिए उचित आवश्यक सुविधाएं न होने के कारण धुम्रपान न करने वालों को टीबी जैसे संकर्मित रोग होने का खतरा था।

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