रघुबीर यादव को 40 हजार गुजारा भत्ता देने को निर्देश

कड़कड़डूमा अदालत की महिला कोर्ट की एमएम सुनैना शर्मा ने अभिनेता रघुबीर यादव की पत्नी पूर्णिया यादव की अर्जी पर अंतरिम आदेश देते हुए रघुबीर की दलील को खारिज कर दिया और पत्नी को हर महीने चालीस हजार बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी 2012 को होगी। कोर्ट ने कहा कि पीपली लाइव और गांधी टू हिटलर फिल्म की कामयाबी से तय है कि रघुबीर की आय ठीक-ठाक है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुनैना शर्मा ने पूर्णिमा और उसके बेटे को गुजाराभत्ता देने का अंतरिम आदेश दिया है। इस आदेश के मुताबिक रघुबीर यादव को पूर्णिमा को अर्जी दाखिल करने से अंतरिम आदेश की तिथि तक प्रतिमाह 20 हजार रुपये और पुत्र को बालिग होने तक प्रतिमाह 10 हजार रुपये देने होंगे। अंतरिम आदेश के बाद से केस का फैसला होने तक रघुबीर यादव पत्नी पूर्णिमा यादव को प्रतिमाह 40 हजार रुपये देने होंगे।
बता दें कि पूर्णिमा ने वर्ष 2006 में गुजारा भत्ते की अर्जी कड़कड़डूमा अदालत में दायर की थी। अपने जवाब में रघुबीर यादव के वकील प्रवीण गोस्वामी और एसएन खान ने अदालत में दलील दी थी कि वह केवल सवा दो लाख रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी सालाना 12 लाख रुपये कमाती है। इसलिए इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते। अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील पर हैरानी जताते हुए कहा कि एक महिला जो कि एनएसडी में ठेके पर डांस टीचर की नौकरी करती है वह सालाना 12 लाख रुपये कैसे कमा सकती है। अदालत ने बचाव की पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि प्रतिवादी के पास हिट फिल्मों, धारावाहिकों व थिएटर शो की लंबी फेहरिस्त है, वह केवल दो लाख 26 हजार रुपए कमा रहा है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।












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