अग्निवेश का मिली हाईकोर्ट से जमानत

शुक्रवार को अदालत ने स्वामी अग्निवेश को धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले पर अंतरिम जमानत दी है। हालांकि जस्टिस गुरदेव सिंह ने स्वामी अग्निवेश को जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। हांसी की अदालत द्वारा पुलिस को गिरफ्तार करने की छूट दिए जाने के बाद अग्रिवेश अग्रिम जमानत के लिए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी।
उल्लेखनीय है कि अग्निवेश अमरनाथ यात्रा को धर्म के नाम धोखा करार दिया था। जिसके एवज में अग्निवेश के खिलाफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए के तहत 23 मई 2011 को हरियाणा में मामला दर्ज किया गया। हांसी के प्रवीण कुमार तायल ने अग्रिवेश के खिलाफ विवादास्पद बयान देने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।












Click it and Unblock the Notifications