संसद में लहराए गए नोट अमर सिंह के नहीं: दिल्‍ली पुलिस

Amar Singh
दिल्‍ली। नोट के बदले वोट घोटाले में धन के लेन-देन की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने यहां अदालत को बताया कि जुलाई 2008 में यूपीए सरकार के विश्वास मत से पहले राज्यसभा सदस्य अमर सिंह के बैंक खातों से कोई असामान्य निकासी नहीं की गयी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने यह भी कहा कि लोकसभा में लहराई गयी नोटों की गड्डियों के लिहाज से किये गये व्यापक प्रयास अभी तक विफल रहे हैं। पुलिस ने विशेष न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल के समक्ष दाखिल पूरक आरोपपत्रा में कहा, आरोपी अमर सिंह के बैंक खातों से कोई असामान्य निकासी नहीं की गयी।

धन के स्रोत का पता लगाने के विस्तृत प्रयास किये गये लेकिन बैंकों में उपभोक्ताओं को भुगतान के वक्त नोटों पर अंकित संख्या रिकार्ड करने की प्रणाली है। सिंह और उनकी पत्नी पंकजा कुमारी सिंह के बैंक खातों का ब्योरा देने वाले आरोपपत्रा में किसी अन्य व्यक्ति का नाम आरोपी के तौर पर नहीं जोड़ा गया है। पुलिस ने आरोपपत्रा में सिंह के चार बैंक खातों का एक जून से 31 जुलाई 2008 तक का ब्योरा दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि लोकसभा में 22 जुलाई 2008 को विश्वास मत के दौरान प्रदर्शित किया गया धन उनके खाते से निकाला गया था या नहीं।

पुलिस ने अपने आरोपपत्रा में कहा कि इस अवधि के दौरान सिंह के रॉयल बैंक ऑफ स्‍कॉटलैंड, येस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के चार बैंक खातों से अधिकतम 5.17 लाख रुपये निकाले गये। गौरतलब है कि संसद नोट कांड में अमर सिंह की गिरफ्तारी के बाद से दिल्‍ली पुलिस यह पता लगा रही है कि संसद में लहराए गए नोटों का स्रोत क्‍या था।

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