16 को होगी राजीव गांधी ट्रस्ट भूमि मामले की सुनवाई

Hearing on Rajiv Gandhi Trust case on August 16
चंडीगढ़। गुडग़ांव के उल्हावास के 15 लोगों की याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस जसबीर सिंह की बेंच को रेफर कर दिया है। मामला राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को जमीन देने के खिलाफ याचिका दर्ज करवाने का है। जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाले जस्टिस जसबीर अब इस मामले में 16 अगस्त को सुनवाई करेगें।

राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को जमीन जारी करने के खिलाफ गुडग़ांव के उल्हावास गांव के 15 लोगों ने बुधवार को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने नियमों को ताक पर रख कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के परिजनों के ट्रस्ट को पांच एकड़ बेशकीमती जमीन 33 साल के लिए तीन लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से जारी की है। और ऐसा कुछ लोगों को खुश करने के लिए किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने 21 अगस्त 2009 को राज्य विधानसभा भंग कर राज्य में नए चुनाव कराने की घोषणा की थी। ठीक उसी बैठक में सरकार ने राजीव गांधी ट्रस्ट को यह जमीन जारी करने का निर्णय किया। याचिका के अनुसार चूंकि उस समय पंचायत विभाग मुख्यमंत्री के पास था। इसीलिए विभाग ने उक्त जमीन संबंधी मामले बड़ी तीव्रता से निपटाए। याचिका में कहा गया है कि जमीन के लिए तय की गई कीमत बाजार भाव से काफी कम है। याचिकाकर्ता ने जमीन जारी करने की अधिसूचना रद करने की मांग की है।

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