अब गुटखे में निकोटिन डाला तो लगेगा प्रतिबंध

Tobacco, nicotine items banned from 5th August
नई दिल्ली। यदि गुटखे में निकोटिन का प्रयोग हो रहा है तो उसे केंद्र सरकार ने ताजा नियमों के तहत उसके उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। 5 अगस्त से लागू खाद्य सुरक्षा और मानक नियम- 2011 के मुताबिक किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू या निकोटिन नहीं मिलाया जा सकता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना के तहत गुटखे को खाद्य पदार्थ में शामिल कर लिया है। इसलिए अब इसपर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि गुटखे में तंबाकू और निकोटिन का प्रयोग होता है।

लंबे समय से गुटखे पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभियान चला रही वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस पर खुशी जाहिर की है। एसोसिएशन के प्रवक्ता मैथ्यू ने कहा कि नए केंद्रीय नियमों ने गुटखे को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। जब तक कोई अदालत इन नियमों के अमल पर रोक नहीं लगा देती, इसकी बिक्री गैर-कानूनी मानी जाएगी। नए नियमों की अधिसूचना भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ओर से लाई गई है।

उधर, गुटखा और पान मसाला उत्पादकों के संगठन एसटीएफआई के कार्यकारी निदेशक संजय बेचन के मुताबिक पिछली अधिसूचना में भी ऐसे प्रावधान थे, जिनके अमल पर कई हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई थी। अब भी यह सिर्फ उन्हीं राज्यों में लागू होगा, जो इसे अपनाना चाहें। अब तक सिर्फ गोवा और महाराष्ट्र ने ही इसे मंजूर किया है। इसमें भी गोवा में पहले से ही गुटखा पर प्रतिबंध है।

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