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फर्जी मुठभेड़ करने वाले पुलिस फांसी के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

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Cops involved in fake encounters should be hanged: SC
दिल्‍ली। पुलिस की फर्जी मुठभेड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने यहां तक कह दिया कि फर्जी मुठभेड़ करने वाले पुलिसकर्मियों को फांसी होनी चाहिए। न्यायमूर्ति मार्कडेय काटजू एवं सीके प्रसाद की पीठ ने पुलिस की फर्जी मुठभेडों पर ये तीखी टिप्पणीं राजस्थान के दारा सिंह मुठभेड़ कांड में सुनवाई के दौरान कीं। पीठ ने कहा कि पुलिस जनता की रक्षक होनी चाहिए न कि भक्षक।

पुलिस की फर्जी मुठभेड़ों पर न्यायमूर्ति काटजू ने पहली बार ऐसी तीखी टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले भी महाराष्ट्र के एक मामले में उन्होंने ऐसी घटनाओं को सोची-समझी हत्याएं करार दिया था और अपराधी को फांसी की सजा दिए जाने की बात कही थी। मालूम हो कि 23 अक्टूबर, 2006 को राजस्थान पुलिस के स्पेशल आपरेशंस ग्रुप ने इनामी बदमाश दारा सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया था।

पुलिस का कहना था कि दारा सिंह हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान मुठभेड़ में उसकी मौत हुई। दारा सिंह की पत्नी सुशीला देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उसे फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ इस मामले की जांच कर रही है और 16 अभियुक्तों के खिलाफ जयपुर की अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल कर चुकी है। सोलह में से दस अभियुक्त जेल में हैं और छह भगोड़ा घोषित हैं। भगोड़ा अभियुक्तों में राजस्थान पुलिस के पूर्व अतिरिक्त डीजीपी एके जैन एवं पूर्व एसपी अरशद अली भी शामिल हैं।

Comments
English summary
Police personnel involved in fake encounter killings should be awarded death sentence and hanged, the Supreme Court has said. A bench of justice Markandeya Katju and justice C K Prasad said that police personnel as custodians of law are expected to protect people and not eliminate them as related stories contract killers.
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