परीक्षा की कॉपियां आरटीआई के दायरे में: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी तरह की उत्तर पुस्तिकाओं को आरटीआई के तहत लाने का आदेश दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले को विश्वविद्यालयों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। शिक्षा संस्थाओं की तरफ से दायर याचिका में परीक्षाओं की याचिकाओं को आरटीआई के तहत न रखने की मांग की गई थी।
अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कोई भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर अन्य परीक्षाओं में अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर सकता है। वह आरटीआई दाखिल करके अपनी कॉपी को दोबारा खुलवा सकता है। अभी तक किसी भी परीक्षा में छात्रों को यह अधिकार नहीं होता था कि वे अपनी पुस्तिका को देख सकें। इस फैसले के बाद शिक्षा में और भी पारदर्शिता आएगी।












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