एनडी तिवारी ने दिखाया कोर्ट को फिर ठेंगा

सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर किया। न्यायमूर्ति गीता मित्तल के समक्ष दायर अपने व्यक्तिगत हलफनामे में तिवारी ने कहा है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसलिए वह डीएनए जांच के लिए रक्त का नमूना देने में सक्षम नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह कोर्ट ने उनके हलफनामे पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि डीएनए जांच के लिए रक्त का नमूना देने पर उन्हे कोई बाध्य नहीं कर सकता। गौरतलब है कि जैविक संतान होने का दावा करने वाले रोहित शेखर के पितृत्व मामले में फंसे तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी डीएनए परीक्षण के लिए खून उपलब्ध नहीं कराया। इससे हत्तोसाहित रोहित शेखर ने तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।












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