नए सीवीसी की नियुक्ति पर थॉमस ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

Thomas moves HC seeking stay on new CVC appointment
दिल्ली। सीवीसी की नियुक्ति एक बार फिर विवादों में है। पर इस विवाद आपसी है। पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पीजे थॉमस ने दिल्ली हाईकोर्ट जाकर नए केंद्रीय सकर्तता आयुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाए जाने का आग्रह किया है। मंगलवार को दायर रिट में थॉमस ने 16 मार्च को अपने द्वारा दायर की गई अपील पर निर्देश जारी करने और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से नए सीवीसी की नियुक्ति से पहले फैसला आने का इंतजार करने का आग्रह किया है।

थॉमस के वकील विल्स मैथ्यूज ने कहा कि इसका मुख्य आधार यह है कि फैसला न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय पीठ ने किया। हम संविधान के उस प्रावधान का समर्थन कर रहे हैं कि यह पांच न्यायाधीशों वाली पीठ होनी चाहिए थी।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन मार्च को सीवीसी के रूप में थॉमस की नियुक्ति को रद्द कर दिया था क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोप पत्र लंबित था। थॉमस सितंबर 2010 में सीवीसी के रूप में नियुक्त किए गए थे। उन्होंने कहा कि थॉमस की नियुक्ति का वारंट केवल उक्त फैसले के आधार पर रद्द कर दिया गया, जबकि फैसले की वैधता अपने आप में विवादास्पद है। हमारा विचार है कि फैसले की वैधता पर पहुंचने के बाद ही नए सीवीसी की नियुक्ति पर प्रतिवादी को आगे बढऩा चाहिए।

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