राजा से दो दिन और पूछताछ करेगी सीबीआई
नई दिल्ली। दिल्ली के एक न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा को हिरासत में रखने और उनसे दो दिन और पूछताछ करने की अनुमति दे दी।
राजा को पांच दिनों की सीबीआई हिरासत के अंतिम दिन उन्हें पटियाला हाउस न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया। सुनवाई के बाद सीबीआई के न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने राजा को 10 फरवरी तक जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने की अनुमति दी।
सुनवाई के दौरान जब राजा का नाम पुकारा गया तो भूरे रंग की सफारी सूट पहने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के 47 वर्षीय सांसद राजा ने अपने हाथ जोड़कर न्यायाधीश का अभिवादन किया।
न्यायालय ने कहा, "इस मामले में आरोप है कि आरोपी ने दूरसंचार कम्पनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन करने के लिए अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया। आरोप है कि उसके कामकाज से देश के राजकोष को 22 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।"
न्यायालय ने कहा, "स्वाभाविक रूप से दस्तावेजों पर आधारित यह एक जटिल मामला है और जिस समय यह मामला हुआ उस समय आरोपी (ए. राजा) विभाग के मंत्री थे।"
राजा के दो पूर्व सहयोगियों पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा और उनके निजी सचिव आर.के. चंदोलिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
ज्ञात हो कि सीबीआई ने राजा से पूछताछ के लिए चार दिनों की और हिरासत के लिए न्यायालय से मांग की लेकिन न्यायालय ने जांच एजेंसी को केवल दो दिनों का समय दिया।
सीबीआई के वकील ने कहा, "चूंकि अभी और दस्तावेज बरामद किए जाने हैं इसलिए राजा से और पूछताछ करने की जरूरत है। वह चार और दिनों की हिरासत में दिए जा सकते हैं।"
सीबीआई की दलील का विरोध करते हुए बचाव पक्ष के वकील रमेश गुप्ता ने कहा, "आरोपी के कब्जे में कथित रूप से कोई दस्तावेज नहीं हैं और इनसे कोई बरामदगी प्रभावित नहीं होनी है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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