खुदा की जमीन का बैनामा!

By Ians English
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वक्फ़ की करीब साढ़े तीन हजार बीघा जमीन यहां के आधिकारियों और भूमाफियाओं ने मिलकर नीलाम कर दिया है। वक्फ़ की संपत्ति में खातोली की सुगर मिल एवं रेलवे स्टेशन भी शामिल है।

गौरतलब है कि शेखपुरा गांव को वर्ष 1916 में वक्फ़ करार दिया गया था, जहां लगभग चार हजार बीघा कीमती जमीन मौजूद थी, लेकिन वफ्फ़ हुई संपत्ति पर भूमाफियाओं की पहले से ही तीखी नजर थी। यहां की जानसठ तहसील के आधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिलीभगत करके इस पूरे गांव को बेच डाला और भूमाफियाओं के नाम बैनामे करके दाखिल खारिज भी करा दिया गया।

नियम के मुताबिक जो संपत्ति एक बार वक्फ़ हो जाती है, उसका मालिक सीधे-सीधे अल्लाह हो जाता है! उस संपत्ति को न तो बेचा जा सकता है और न ही उसके स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन यहां भारतीय संविधान की खुली धज्जियां उड़ाते हुए ऐसा कारनामा किया गया है।

वक्फ़ मामलों के अधिवक्ता महफूज खां राठौर का कहना है कि वक्फ़ संपत्तियों के बैनामे नहीं हो सकते, लेकिन यहां 250 से अधिक ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं। ये मामले अदालत में विचाराधीन हैं। उनका कहना है कि ये बैनामे अफसरों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से हुए।

वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ए.डी.एम.के. राठौर और वक्फ अलमदार हुसैन के मुतवल्ली अली परवेज जैदी का कहना है कि ये संपत्ति उनके बुजुर्गो ने वक्फ की थी, जिस पर आजादी के बाद से लगातार कब्जे होते आ रहे हैं और इस बाबत मुकदमे वे मुजफ्फरनगर से लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक में लड़ रहे हैं।

उनका कहना है कि शर्मनाक बात यह है कि जनपद के अधिकारी भूमाफियाओं को सहयोग कर रहे हैं।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता एवं उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य शाह नवाज राना का कहना है कि इस मामले पर वक्फ बोर्ड गंभीर है। जिला स्तर पर अफसरों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोषी लोगों को बक्शा नहीं जाएगा, बोर्ड की अगली बैठक में इस मामले को उठाया जाएगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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