सबरीमाला हादसा: राज्य सरकार से हाईकोर्ट खफा, रिपोर्ट देने के निर्देश
केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के समीप मची भगदड़ पर राज्य सरकार से गुरुवार तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि इस घटना में 102 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति थोत्ताथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति पी.भावदासन की खंडपीठ ने सोमवार को अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही सबरीमाला के समीप मची भगदड़ के मामले पर स्वयं संज्ञान लिया। यह खंडपीठ राज्य में मंदिर से सम्बद्ध मामले देखती है।
न्यायालय ने यह भी कहाकि वे जानना चाहते हैं कि क्या राज्य के गृह, वन और मंदिर के सभी विभागों के बीच उचित समन्वय था।
मालूम हो कि उच्च न्यायालय कई मौकों पर सबरीमाला तीर्थस्थल के योजनाबद्ध और उचित इंतजाम की जरूरत पर राज्य सरकार को आगाह करता आया है। खंडपीठ ने तीर्थस्थल के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर नाराजगी जताई। इस बीच, पुलिस की अपराध शाखा ने शुक्रवार रात में मची भगदड़ मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस घटना स्थल पुलूमेदू पर हादसे से जुड़े सबूत जुटाने में लगी है।
उल्लेखनीय है कि तीथयात्रा के लिए बन्दोबस्त को लेकर पहले दो रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा चुकी हैं। इनमें से एक वर्ष 1992 और दूसरी 2007 में सौंपी गई लेकिन राज्य सरकारें इनकी अनदेखी करती आई हैं। सेवानिवृत्त के.एस. पेरीपूर्णन ने इस मामले में 70 सिफारिशें की थीं लेकिन इनमें से एक भी लागू नहीं की गई।













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