मुम्बई आतंकी हमले में फैसला सुरक्षित

न्यायमूर्ति रंजना देसाई और न्यायमूर्ति आर.वी. मोरे की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद सात फरवरी तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायालय ने इस मामले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी फहीम अंसारी और सबाउद्दीन अहमद की रिहाई के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर भी फैसला सात फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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