यौन उत्पीड़न को रोकने वाले विधेयक पर कैबिनेट की हरी झंडी
प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित महिला यौन उत्पीडन रक्षा विधेयक 2010 को मंजूरी दे दी। परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बिल का प्रस्ताव रखा था। उम्मीद है कि यह विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित यौन उत्पीडन की परिभाषा के आधार पर इस विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है।
महिला उत्पीड़न बिल के दायरे में निजी एवं सरकारी कार्यालयों की महिला कर्मचारियों सहित संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इस बिल के तहत महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए कार्यस्थलों पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। ऑफिस के कर्मचारी मिलकर इस कमेटी का गठन करेंगे। यदि किसी ऑफिस में ऎसी कमेटी का गठन नहीं किया जाता, तो 50 लाख रूपया जुर्माना देना होगा। दूसरी बार ऎसी कमेटी का गठन नहीं करने पर एक लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।













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