हर्षद मेहता कांड : केतन पारेख को विदेश जाने की अनुमति मिली
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व शेयर दलाल केतन पारेख को विदेश जाने की अनुमति दे दी। काले धन को सफेद बनाने के एक मामले में दोषी ठहराए गए मेहता को बीमार बेटी के इलाज के लिए दो माह की विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत को यात्रा के बारे में पूरा विवरण सौंपने के बाद उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केतन पारेख को अपना यात्रा विवरण अदालत को उपलब्ध कराना होगा। विवरण को मंजूर किए जाने के दिन से दो माह की अवधि की गणना होगी।
उल्लेखनीय है कि केतन पारेख के अलावा अन्य 2 लोगों को केनरा बैंक में वर्ष 1992 में किये गए 477 मिलियन के घोटाले में सजा दी गई है।













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