स्टरलाइट का संयंत्र बंद करने के आदेश पर रोक (लीड-1)
लंदन स्थित वेदांता समूह की कम्पनी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ने उच्च न्यायालय के मंगलवार को आए संयंत्र बंद करने के आदेश के बाद गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने संयंत्र में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के आधार पर इसे बंद करने का आदेश जारी किया था।
कम्पनी ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में कहा कि उच्च न्यायालय ने पूरी सुनवाई नहीं की और उसके पक्ष की उपेक्षा की है।
कम्पनी के जनसंपर्क प्रमुख अय्यर सुंदर राज ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिका मंजूर की है और मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई है। न्यायालय ने हमें उत्पादन जारी रखने की अनुमति दी है।"
स्टरलाइट ने तूतीकोरिन स्थित संयंत्र के क्षमता विस्तार पर 500 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
पिछले साल स्टरलाइट ने इस संयंत्र की क्षमता आठ लाख टन प्रतिवर्ष करने के लिए अतिरिक्त निवेश करने और 160 मेगावॉट का विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की थी। इस संयंत्र से विद्युत उत्पादन अगले साल शुरू होना है।
राज ने कहा, "संयंत्र की क्षमता विस्तार की कुल 3,000 करोड़ रुपये की योजना में से 500 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।"
सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आर. वी. रविन्द्रन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 18 अक्टूबर से होगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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