सपा विधायक पर बलात्कार का मुकदमा
सुल्तानपुर की सदर विधानसभा सीट से विधायक अनूप सांडा के खिलाफ जिले के गभदिया इलाके में रहने वाली एक महिला ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।
जिले के पुलिस अधीक्षक (शहर) अजय शंकर राय ने आईएएनएस को बताया कि महिला की शिकायत पर विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 506 (जान से मारने की धमकी) और धोखाधड़ी (420) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के मुताबिक महिला ने आरोप लगाया है कि विधायक ने तीन वर्षो तक शादी और नौकरी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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