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मुशर्रफ की हत्या की साजिश के आरोप में 6 को उम्रकैद
न्यायमूर्ति रजा अखलाक ने रावलपिंडी की आदिला जेल में अपना फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई जेल में ही चल रही थी।
उम्रकैद के अलावा सभी छह दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी किया गया है। हालांकि सात अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में तथा संदेह का लाभ मिलने के कारण बरी कर दिया गया।
सुरक्षा बलों ने छह जून, 2008 को रावलपिंडी के एक उपनगर, धोक काला खान से 13 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा था। उनके पास से 300 किलोग्राम विस्फोटक और डिटोनेटर लगे तीन वाहन बरामद हुए थे।
कहा गया था कि वे सभी एक विस्फोट के जरिए मुशर्रफ की हत्या की साजिश रच रहे थे।
ज्ञात हो कि 1999 में तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर सत्ता पर काबित होने के बाद मुशर्रफ की हत्या की कम से कम तीन बड़ी कोशिशें की गई थीं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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