साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका पर महाराष्ट्र को नोटिस (लीड-1)
प्रज्ञा और 10 अन्य लोगों को मालेगांव विस्फोट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 29 सितम्बर 2008 को हुए इस विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 101 घायल हो गए थे।
न्यायमूर्ति जे.एम.पांचाल और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की खंडपीठ ने उस समय यह नोटिस जारी किया जब वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि प्रज्ञा को गैर कानूनी तौर पर 10 से 23 अक्टूबर तक हिरासत में रखा गया था।
पुलिस के अनुसार प्रज्ञा को 23 अक्टूबर 2008 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
जेठमलानी ने अदालत को बताया कि प्रज्ञा को उनके वकील से भी मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई।
इसी साल 12 मार्च को बंबई उच्च न्यायालय ने प्रज्ञा की जमानत याचिका ठुकरा दी थी। इसके बाद उसने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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