सौम्या की हत्या के आरोपी का जेल में पिटाई का आरोप
शुक्ला ने 25 जून को न्यायालय को बताया कि उसे कई दिनों तक पीटा गया।
बचाव पक्ष के वकील अमित कुमार ने आईएएनएस से कहा, "अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. के. सरवारिया को अर्जी दी गई है जिसे मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया है।"
उन्होंने कहा, "शुक्ला का आरोप है कि रोहिणी जेल में रिश्वत न देने के कारण उसे जेल अधिकारियों द्वारा पीटा जाता है। उसने न्यायाधीश को बताया था कि पुलिस अधिकारी पैसे लेकर जेल परिसर में मोबाइल फोन और सूखे मेवे जैसी सेवाएं मुहैया कराते हैं।"
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने जेल प्रशासन से छह जुलाई तक जवाब मांगा है।
कुमार ने कहा, "शुक्ला को 22 जून को पीटा गया था और न्यायालय ने 25 जून को चिकित्सा जांच का आदेश दिया लेकिन अब तक जेल अधिकारियों ने उसका इलाज नहीं कराया है।"
कुमार ने कहा, "पुलिस अपनी खाल बचाने के लिए जानबूझकर इसमें विलंब कर रही है। मारपीट हुए 10 दिन से ज्यादा अरसा बीत चुका है इसलिए उसकी पिटाई की बात को साबित करना काफी मुश्किल होगा।"
उन्होंने कहा कि शुक्ला के समक्ष दो विकल्प हैं। पहला यह कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर रोहिणी जेल के पूरे स्टॉफ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध करे।
दूसरा विकल्प यह है कि वह जेल अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मामला दर्ज कर सकता है।
दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 30 सितंबर 2008 को सौम्या विश्वनाथन को उसकी कार में मृत पाया गया था। कार्यालय से घर लौटते समय उनकी हत्या कर दी गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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