हॉलैंड की महिलाओं के कथित बलात्कारी की जमानत अर्जी खारिज
जिला सत्र न्यायाधीश एस.पी. गर्ग ने कहा कि यासिर अलताफ की याचिका में दी गई यह दलील कि उसने सहमति से शारीरिक संबंध बनाए, को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है।
गर्ग ने कहा, "अपील में किसी सबूत का जिक्र नहीं है। जांच अभी शुरुआती दौर में है।"
उल्लेखनीय है कि कश्मीरी युवक को पीड़ित महिलाओं में से एक द्वारा कनाट प्लेस पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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