भोपाल गैस त्रासदी पर विलंब से आया फैसला : बालाकृष्णन
एनएचआरसी के प्रमुख ने सोमवार को प्रेस से बातचीत में कहा, "भोपाल गैस त्रासदी पर फैसला देरी से आया।"
उन्होंने कहा, "मैं सजा के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सजा की अपर्याप्तता अपील का आधार है और पीड़ित पक्ष उसी आधार पर अपील दाखिल कर सकते हैं।"
भोपाल की एक अदालत ने सोमवार को दुनिया की इस सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी के सिलसिले में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के आठ पूर्व अधिकारियों को आपराधिक लापरवाही का दोषी करार दिया है।
अदालत ने इस मामले में सभी आठ आरोपियों केशव महिंद्रा, विजय गोखले, किशोर कामदार, जे. मुकुंद, एस. पी. चौधरी, के. बी. शेट्टी, एस. वाई कुरैशी और यूनियन कार्बाइड इंडिया को 304 ए के तहत दोषी करार दिया।
समझा जाता है कि 25 साल पहले हुई इस त्रासदी में करीब 25 हजार लोगों की मौत हो गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications