'विकिरण मामले में दोषी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा'
परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने लोकसभा में कहा, "दिल्ली पुलिस दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा।"
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गुरुदास दास गुप्ता, जनता दल (युनाइटेड) के कौशलेंद्र कुमार, भारतीय जनता पार्टी की सुमित्रा महाजन और बीजू जनता दल के बी. महताब के लाए गए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मंत्री ने ये बातें कहीं।
उन्होंने कहा कि खुले में पाए गए सभी रेडियोधर्मी पदार्थो को बरामद कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दास गुप्ता ने कहा कि रेडियोधर्मी पदार्थो की दुर्घटनाओं का शिकार बने पीड़ितों के लिए देश में कोई कानून नहीं है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या कुलपति सहित दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस मामले में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है?
उन्होंने कहा, "इस मामले में दोषियों के खिलाफ अवश्य मुकदमा चलाया जाना चाहिए।"
इससे पहले मंत्री ने एक बयान में कहा था कि मायापुरी में बरामद किए गए रेडियोधर्मी पदार्थ की उत्पत्ति का दिल्ली पुलिस ने पता लगाया है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से लाया गया था।
चव्हाण ने कहा, "दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा गामा सेल का अनाधिकृत तरीके से निपटान किया गया इस कारण यह घटना हुई। इस प्रक्रिया में परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान) नियमों और परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियमों का उल्लंघन हुआ।"
उन्होंने यह भी कहा कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय को 29 अप्रैल को कारण बताओ नोटिस जारी करके उल्लंघनों के संबंध में दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।