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कंधमाल हिंसा मामले में 2 दोषी, 3 बरी
जिले के रैखाला गांव में 30 सितम्बर 2008 को बारिक डिग्ल के घर को जलाने के दोषी नागा प्रधान और भीमसेन प्रधान को दो साल की कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा एन. प्रधान, नताबर पांडा और गोविंद प्रधान को बरी कर दिया गया।
सरकारी वकील पी. के. पात्रा ने आईएएनएस को बताया, "इस मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें चार साल की कारावास की सजा सुनाई गई है और सबूत के अभाव में तीन लोगों को बरी कर दिया गया।"
नागा प्रधान और भीमसेन प्रधान पर 7,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
गौरतलब है कि वर्ष 2008 में कंधमाल जिले में विश्व हिंदू परिषद के नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती के अलावा चार लोगों की हत्या के बाद इस इलाके में दंगा भड़क उठा था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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