बलात्कार और हत्या के आरेापी को फांसी की सजा
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यू. सी. जैन ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।
मिली जानकारी के अनुसार छैगांव माखन थाना क्षेत्र के भैज्याखेड़ी गांव में ट्रक ड्राइवर राहुल सिंह ने गांव की एक युवती को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी थी। इस मामले की मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जैन ने राहुल को बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अपने फैसले में राहुल के कृत्य को वीभत्स माना है।
छैगांव माखन थाने से मिली जानकारी के अनुसार बीते साल फरवरी माह में एक युवती कुएं पर कपड़े धो रही थी तभी राहुल वहां पहुंच गया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। युवती ने जब विरोध किया तो राहुल ने उसका मुंह पानी में डुबो दिया जिससे वह अचेत हो गई।
राहुल ने उसकी अचेत अवस्था का लाभ उठाकर उसके साथ बलात्कार किया। इसी बीच युवती को होश आ गया तो उसने युवती के चेहरे पर पत्थर मार दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राहुल भैज्याखेड़ी गांव का ही रहने वाला है और ट्रक चलाता था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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