बलात्कार मामले में गोवा के राजनेता की जमानत याचिका खारिज
प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति बी.एस.चौहान की खण्डपीठ ने फर्नाडीज की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इस मामले में जमानत देना अनुचित होगा।
फर्नाडीज के वकील यू.यू.ललित ने जैसे ही जमानत याचिका प्रस्तुत की, अदालत ने याचिका खारिज कर दी। दरअसल, खण्डपीठ ने उनसे मामले पर विस्तार से बहस करने के लिए कहा था, ताकि अदालत कोई विस्तृत आदेश पारित कर सके।
लेकिन, अदालत का रुख भापते हुए ललित ने जमानत याचिका निरस्त होने के पहले ही उसे वापस ले ली।
ज्ञात हो कि एक 25 वर्षीय एक रूसी पर्यटक ने आरोप लगाया है कि फर्नाडीज ने पिछले वर्ष पहली दिसंबर की रात उसे शराब पिलाई और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया।
एक निचली अदालत ने फर्नाडीज को अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन बांबे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने 16 दिसंबर को अग्रिम जमानत निरस्त कर दी।
फर्नाडीज गोवा विधानसभा के पिछले चुनाव में मात्र 300 वोटों से हार गए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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