सीबीआई ने आरुषि के माता-पिता के नार्को परीक्षण की इजाजत मांगी (लीड-1)
चौदह वर्षीय आरुषि का 16 मई 2008 को नोएडा के जलवायु विहार स्थित उसके घर से शव बरामद किया गया था।
सीबीआई के वकील सुरेश बत्रा ने सीबीआई की न्यायिक मेजिस्ट्रेट प्रीति सिंह के समक्ष अर्जी दाखिल कर सीबीआई को तलवार दंपत्ति का नार्को परीक्षण कराने की इजाजत देने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा, "सीबीआई के नवगठित दल को कुछ ऐसे ताजा सुराग मिले हैं जिनकी वजह से राजेश और नुपुर का नार्को परीक्षण कराना आवश्यक है।"
उधर, राजेश और नुपुर के वकील सतीश टम्टा ने सीबीआई के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा, "इस मामले की अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है और माता-पिता बेकसूर पाए गए हैं।"
टम्टा ने कहा, "माता-पिता बीमार हैं। सीबीआई मीडिया के दबाव में आकर तलवार दंपत्ति को फंसाने की कोशिश कर रही है।" अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सोमवार शाम तक सुरक्षित रख लिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
*












Click it and Unblock the Notifications