सरकार ने दी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील
मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि घरेलू कंपनियों में विदेशी निवेश को पूंजी का दर्जा दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि होल्डिंग फर्म में मालिकाना हक भारतीय के पास हो तो सेक्टर आधारित विदेशी पूंजी की सीमा की गणना करते समय दूसरी कंपनी में घरेलू कंपनी की विदेशी पूंजी पर यह नियम लागू नहीं होगा।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की गैरमौजूदगी में विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के बारे में चिदंबरम ने कहा, "इसका उद्देश्य नियमों को ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाना है।"
गृह मंत्री ने कहा कि 'स्वामित्व' और 'नियंत्रित' शब्द की व्याख्या स्पष्ट तौर पर की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि रक्षा और हवाई परिवहन जैसे सेक्टरों में विदेशी निवेश के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत पड़ेगी।
उन्होंने कहा कि हालांकि यह नियम वहां लागू नहीं होगा जहां सेक्टर आधारित सीमा तय नहीं की गई है यानी जहां 100 फीसदी विदेशी पूंजी की अनुमति है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।