न्यायिक हिरासत में अशोक टोडी
कोलकाता के एक बड़े व्यापारी अशोक टोडी की बेटी प्रियंका टोडी से शादी करने के एक महीने बाद ही पिछले साल सितंबर में रिज़वान-उर-रहमान की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अशोक टोडी ने अदालत के सामने समर्पण किया था. इस साल अक्तूबर में अशोक तोड़ी के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वारंट जारी हुआ था.
लेकिन अशोक तोड़ी ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अदालत के सामने समर्पण कर दें.
ज़मानत याचिका
तोड़ी के वकील प्रदीप घोष ने ख़राब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अदालत से ज़मानत देने की अपील की थी. वकील ने अपनी अपील में यह भी कहा कि रिज़वान ने अशोक टोडी को किसी तरह के आरोपों से मुक्त रखा था.
उन्होंने कहा कि अपनी कथित आत्महत्या से पहले अपने आख़िरी पत्र में रिज़वान ने लिखा था- मैं अपने ससुर अशोक टोडी को माफ़ करता हूँ क्योंकि वे एक पिता हैं.
लेकिन इस मामले की जाँच कर रहे सीबीआई के वकील पार्थ तपस्वी ने ज़मानत याचिका का विरोध किया और कहा कि अशोक टोडी इस मामले में प्रमुख अभियुक्त हैं.
रिज़वान की माँ किश्वर जहाँ के वकील कल्याण बनर्जी ने भी अशोक टोडी की ज़मानत याचिका का विरोध किया.
सीबीआई ने इस मामले में सात लोगों को अभियुक्त बनाया है, जिन पर आत्महत्या के लिए उकसाने, धमकाने और साज़िश रचने का आरोप लगाया गया है.
कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है.