'आरटीआई' ने बनवाई दिल्ली में सड़क
नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)। राजधानी दिल्ली में 'सूचना के अधिकार' (आरटीआई) अधिनियम के इस्तेमाल को लेकर लोग जागरूक हुए हैं। दिल्ली के विजयनगर इलाके में रहने वाले दिव्यज्योति जयपुरिया की कहानी से यह साफ होता है।
नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)। राजधानी दिल्ली में 'सूचना के अधिकार' (आरटीआई) अधिनियम के इस्तेमाल को लेकर लोग जागरूक हुए हैं। दिल्ली के विजयनगर इलाके में रहने वाले दिव्यज्योति जयपुरिया की कहानी से यह साफ होता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता जयपुरिया ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "मेरे घर के नजदीक जल निकासी संबंधी कामों के लिए गत अक्टूबर महीने में सड़क खोदी गई थी। काम पूरा होने के बाद सड़क को यूं ही छोड़ दिया गया, जिसके स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही थी।"
अंतत: उन्होंने आरटीआई अधिनियम के तहत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) कार्यालय से इस मरम्मत कार्य से संबंधित जरूरी जानकारी मांगी। जयपुरिया ने कहा, "आवेदन पत्र दाखिल करने के नौ दिनों के भीतर सड़क की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया। इससे आरटीआई की तकत का अंदाजा लगता है।" वैसे अब तक उन्हें आवेदन संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई है।
गैर सरकारी संस्थान 'कबीर' के आंकड़े के मुताबिक अक्टूबर 2005 से लेकर दिसंबर 2007 के बीच राजधानी के विभिन्न विभागों में आरटीआई के तहत 46 हजार आवेदन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं।
इस संस्था के साथ काम करने वाले नीरज ने कहा, "यह दिसंबर 2007 तक के आंकड़े हैं, लेकिन जनता आरटीआई को लेकर अब अधिक जागरूक हो गई है। इस अधिकार का उपयोग करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है और यह अच्छी बात है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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