बांग्लादेश में नए निर्वाचन नियमों पर राजनैतिक दलों को गंभीर आपत्ति
ढाका, 22 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के बनाए नए निर्वाचन नियमों का यहां की राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं।
ढाका, 22 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के बनाए नए निर्वाचन नियमों का यहां की राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं।
सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार के नए नियमों के अनुसार किसी चुनाव क्षेत्र में पंजीकरण के बिना उम्मीदवार बनने और विदेशों में पार्टी से संबंधित संगठनों के कार्यालय खोलने पर रोक लगा दी गई है।
सरकार ने जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश मंगलवार को जारी किया। चुनाव आयोग और अधिकारी इसके नियमों के उल्लंघन के आधार पर किसी भी उम्मीदवार का निर्वाचन रद्द कर सकते हैं।
इस अध्यादेश के कई प्रावधान अप्रत्याशित हैं और राजनीतिक दलों का कहना है कि सेना समर्थित सरकार जिसे जनादेश नहीं प्राप्त है, इस प्रकार के कानून लागू नहीं कर सकती।
गौरतलब है कि सभी पार्टियों के युवा, महिला और छात्र संगठनों के कार्यालय विदेशों में हैं।
नए कानूनों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत नहीं है तो वह चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकता है। जबकि संविधान के अनुसार देश का कोई भी नागरिक चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है।
चुनाव आयोग न्यायालय के आदेश के बावजूद उर्दू भाषी गैर -बंगाली करीब 160,000 नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने में भी असफल रहा है।
इस अध्यादेश के अनुसार जिन व्यक्तियों को किसी राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या प्राधिकरण ने युद्ध अपराधी घोषित किया है वे उम्मीदवार नहीं बन सकते।
बांग्लादेश में यह बहुत भावनात्मक मुद्दा है क्योंकि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष करने वाले कई नेता सक्रिय राजनीति में हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।