माकपा विधायक को विधानसभा सदस्यता से ठहराया अयोग्य
कोच्चि, 6 मई (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के विधायक एम. जे. जैकब को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया है।
अप्रैल, 2006 में यूनाइटेड डेमोकेट्रिक फ्रंट (यूडीएफ) के टी. एम. जैकब को पराजित करने वाले एम. जे. जैकब के मामले की सुनवाई न्यायाधीश थोट्टाथिल बी. राधाकृष्णन की एक सदस्यीय खंडपीठ ने की।
टी. एम. जैकब की ओर से ए. नारायणन ने न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी। खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि एम. जे. जैकब ने यूडीएफ नेता के चरित्र पर छींटाकशी कर हानि पहुंचायी थी।
एम. जे. जैकब ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वे सर्वोच्च अदालत में निश्चित रूप से अपील करेंगे।
फैसले के बाद टी. एम. जैकब ने कहा कि यह उन लोगों के लिए एक गहरा सबक है, जो चुनावी अभियान के दौरान धुआंधार बयानबाजी करते हैं।
गौरतलब है कि एर्नाकुलम जिले के पिरावोम विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में दोनों प्रत्याशी थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।