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गैस मुद्दे पर यथास्थिति बरकरार रखें अंबानी बंधु : उच्च न्यायालय

By Staff
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मुंबई, 6 मई (आईएएनएस)। मुंबई उच्च न्यायालय ने अंबानी बंधुओं को आदेश दिया है कि कृष्ण-गोदावरी नदी घाटी (केजी-डी 6) से गैस आपूर्ति के मामले में वे यथास्थिति बरकरार रखें।

न्यायाधीश जे.एन. पटेल और न्यायाधीश बी.एम. कनाड़े की पीठ ने अगली सुनवाई की तरीख 22 जुलाई मुकर्रर की है।

अनिल अंबानी की स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (आरएनआरएल) और उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी की स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के बीच गैस आपूर्ति के अधिकार को लेकर विवाद चल रहा है।

हाल ही में अपने अंतरिम आदेश के तहत अदालत ने आरआईएल पर गैस बेचने और इस संबंध में किसी तीसरे पक्ष से करार करने पर रोक लगा दिया था। कंपनी तब नदी घाटी में गैस का उत्पादन शुरू करने की योजना बना रही थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि आरआईएल केजी-डी 6 से निकलने वाली गैस आरएनआरएल और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के अलावा किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं बेच सकती। अदालत ने यह भी कहा था कि अगले चार महीने के भीतर दोनों भाई विवाद को आपसी समझ-बूझ से सुलझा लें।

निर्धारित समयावधि के दौरान दोनों भाई किसी समझौते तक पहुंचने में विफल रहे थे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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