सरहद जमीन खरीद फरोख्त मामले में 500 खातेदारो को नोटिस
बाडमेर 30 जनवरी.वार्ता. राजस्थान के सीमावर्ती बाडमेर जिले क े पाकिस्तान सीमा से सटे सरहदी गावों में बाहरी लोगो द्वारा खरीदी गई ढाई लाख बीघा भूमि का अगले 60 दिनों में खरीददारों द्वारा कब्जा नही लिया गया तो जमीन खालसा घोषति कर सरकारी खाते में दर्ज की जाएगी
जिला कलक्टर सुबीर कुमार ने बताया कि बाडमेर जिले के बाहर एवं राजस्थान से बाहर के करीब 500 लोगो को राजस्थान काश्तकारी नियम के तहत सम्बधित तहसीलदारों द्वारा नोटिस जारी किया गया है1 उन्होंने बताया कि संबंधित तहसीलदारों द्वारा उक्त नोटिस रजिस्टर्ड डाक से खरीददारो को भिजवाए गए है 1 उनके मुताबिक सरहद पर जमीन खरीदने वाले समस्त लोगो को प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे है 1 दो दिनो में नोटिस भेजने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी
गौरतलब है कि बाडमेर जिले के सरहदी क्षेत्रों में अब तक 6 हजार579 लोगो ने लगभग 2.50 लाख बीघा जमीन खरीदी है 1 इसमें सातअधिसूचित थाना क्षेत्र रामसर. शिव. बाखासर. मेरवा. गडरा रोड. गिराव तथा बीजराड शामिल है जहां जिला प्रशासन की अनुमति के बिना बाहरी लोगो ने पहंुच रजिस्ट्रीयां कराई 1 काश्तकारी नियम के तहत किसी भी जमीन का कब्जा लेने के लिए खरीददार को संबंधित तहसीलदार नोटिस जारी करते है और 60 दिन की अवधि में अगर खरीददार उपस्थित नही होता तो जमीन खालसा घोषति कर सरकारी खाते में डाल ली जाती है 1 इधर पुलिस अधीक्षक डा.नीतिन दीप ने बताया कि सरहदी जमीनखरीद में एक कम्पनी की भूमिका संदिग्ध होने की आशंका के चलते दोफरवरी को कम्पनी प्रतिनिधियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है
स जितेन्द्र मनोरंजन 2020 वार्ता.
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