दो अलगअलग मामलों में सात लोगों को दस वर्ष का सश्रम कारावास
जमुई 30 जनवरी.वार्ता. बिहार में जमुई जिले की एक त्वरित अदालत ने हत्या के प्रयास के दो अलगअलग मामले में आज सात लोगों को दसदस वषो के सश्रम कारावास की सजा सुनाई
त्वरित अदालत संख्या पंाच के न्यायाधीश नंद किशोर गुप्ता ने मामले की सुनवाई करने के बाद जिले के खेरा थाना क्षेत्र के कैराकाडो गांव निवासी पुदीना देवी की हत्या के प्रयास के मामले में आस्तिक सिंह. नाटू सिंह. शंकर मिस्त्री. सीताराम मिस्त्री.केदार मिस्त्री और ग़नी मिस्त्री को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है1 इसके अलावा अदालत ने सभी अभियुक्तों पर दो..दो हजार रूपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई
आरोप के अनुसार दोषयिों ने पांच फरवरी 2001 को कैराकाडो गांव में पुदीना देवी पर जानलेवा हमला किया था जिसमें वह बालबाल बचगयी थी
वहीं इसी अदालत ने एक अन्य मामले में बोधन मांी को शंकर मिस्त्री पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो हजार रूपये के अर्थदंडके साथ दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है
स जितेन्द्र मनोरंजन 2030 वार्ता.