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मेट्रोसिटी मामले में अदालत ने ब्यौरा मांगा

By Staff
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लखनऊ. 10 दिसंबर. वार्ता. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊपीठ ने मेट्रोसिटी का मानचित्र निरस्त किये जाने तथा मेट्रोसिटी को सील कर तालाबंदी किए जाने के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका पर आज इस मामले के समस्त दस्तावेज आगामी 13 दिसंबर को तलब किए हैं

इस मामले में पीठ ने मेट्रो सिटी में रह रहे लोगों पर किसी प्रकार कीपाबंदी या व्यवधान लगाये जाने पर रोक लगा दी है

यह आदेश न्यायमूर्ति यू. के.धवन तथा न्यायमूर्ति एस.एस. चौहानकी खण्डपीठ ने याची अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल लिमिटेड के प्रबंधनिदेशक एम. पारेख की आेर से दायर याचिका पर पारित किए हैं

ज्ञातव्य है कि पेपर मिल कालोनी स्थित मेट्रोसिटी के मामले मेंलखनऊ विकास प्राधिकरण ने गत सात दिसंबर को मेट्रोसिटी बिल्डिंगके स्वीकृत मानचित्र को निरस्त कर मेट्रोसिटी को सील कर तालाबंदीकर दी थी

याची ने याचिका प्रस्तुत कर लखनउु विकास प्राधिकरण के आदेशको विधि विरुद्ध तथा मनमाना बताते हुए चुनौती दी 1 अदालत नेसुनवाई के बाद विपक्षी लखनऊ विकास प्राधिकरण से मेट्रो सिटी सेसंबंधित दस्तावेज और ब्यौरा तलब किया है

सं.शिव नंद2109 वार्ता

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