मुख्तार अंसारी को आगरा जेल स्थानांतरित करने की अर्जी खारिज
गाजीपुर. 05 दिसम्बर .वार्ता. उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एकअदालत ने मऊ से निर्दलीय विधायक मुख्तार अंसारी को आगरा केंद्रीय जेल स्थानांतरित करने की अर्जी खारिज कर दी है
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार के आदेशपर महानिदेशक.जेल प्रशासन एवं सुधार सेवाएं. ने गाजीपुर जिला जेल के अधिकारियों को जेल में बंद अंसारी को आगरा कें द्रीय जेल स्थानांतरित करने के लिए स्थानीय अदालत से अनुमति लेने के निर्देश दिए थे1 इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में गाजीपुर जेल के अधीक्षक ने गत एक नवंबर को स्थानीय फास्ट ट्रैक कोर्ट.प्रथम. शैलेश्वर नाथ सिंह की अदालत में अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र दिया था जिसपर कल सुनवाईहुई1 न्यायालय ने अंसारी की सुरक्षा पर खतरे एवं बीमारी संबंधी रिपोर्ट तथा स्थानांतरित किए जाने की वजहों का उल्लेख नहीं किए जाने के आधार पर जेल अधीक्षक की अर्जी खारिज कर दी1 वर्ष 1996 में अपर पुलिस अधीक्षक उदय शंकर जायसवाल पर हुए जानलेवा हमले के संबंध में लंबित मुकदमे में जेल अधीक्षक ने फास्ट ट्रैक कोर्ट.प्रथम. की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था1 दिनदहाडे हुई इस वारदात में अंसारी मुख्य अभियुक्त हैं1 मऊ दंगे में नामजद होने के बाद अंसारी ने 25 अक्टूबर 2005 को अपनी जमानत तुडवाकर इस मुकदमे में आत्मसमर्पण किया था1 बाद में भारतीय जनता पार्टी.भाजपा. विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी अंसारी आरोपी हो गए1 सं.इंद्र नंद2000 वार्ता