न्यायालय. मप्र. विधानसभा. लोकायुक्त..ध्यानार्थ भोपाल..
उच्चतम न्यायालय का मप्र विस के विशेषाधिकार हनन मामले पर स्थगनादेश.सांध्य दैनिको को रिपीट.नयी दिल्ली. 02 नवम्बर. वार्ता. उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति रिपुसुदन दयाल और चार अन्य के खिलाफ राज्य विधानसभाध्यक्ष ईश्वर दास रोहानी की आेर से शुरू किये गये विशेषाधिकार हनन के मामले पर अगले आदेश तक आज रोक लगा दी
मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति आर वी रवीन्द्रन की खंडपीठ ने श्री रोहानी. सदन के सचिवों ..काजी अकलीमुद्दीन. भगवान दवे इसरानी. उपसचिव जी के राजपाल और पांच विधायकों सहित 11 प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किये1 पांच विधायकों में अर्चना चिटनिस. लवकेश सिंह. जलीम सिंह पटेल. सरोज बच्चन नायक और गजराज सिंह शामिल हैं1 याचिकाकर्ता श्री दयाल. उनकी कानूनी सलाहकार विभावरी जोशी, डीआईजी .एसपीई. जी पी सिंह. एस पी .एसपीई. डा. के के लोहानी और एसएचआे .एसपीई. एस के वर्मा ने दलीलें दी कि उनलोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया. जिससे सदन के विशेषाधिकार हनन का मामला बनता हो1 खंडपीठ ने प्रतिवादियों को इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख ..20 नवम्बर.. तक अपने जवाब प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया1 उल्लेखनीय है कि दो करोड की लागत से वल्लभ भवन से विधानसभा को जोडने वाली सडक के ठेके में धांधली की शिकायत के बाद लोकायुक्त ने इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला लिया था1 सुरेश.रीता नंद2125 वार्ता