गांगुली रिपोेर्ट के उल्लंघन पर सरकार को नोटिस
नयी दिल्ली 02 नवंबर.वार्ता. दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज सरकार से गांगुली समिति की रिपोर्ट लागू होने से पहले पूर्व प्राइमरी कक्षाओं .नर्सरी. में प्रवेश प्रकिया शुरू करने वाले स्क ूलों को रोकने के लिए कहा
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड. सीबीएससी. के प्रमुख अशोक गांगुली ने अपनी रिपोर्ट में नर्सरी कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु चार वर्ष निर्धारित की है
राकेश गोयल की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एम के शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने सरकार और शिक्षा निदेशालय को नोटिस कर सात नवंबर तक जवाब देने को कहा है
याचिका में आरोप लगाया गया है कि रूक्िमणी देवी और जिंदल पब्लिक स्कूल समेत अनेक स्क ूलों ने गांगुली समिति की रिपोर्ट का उल्लंघन करते हुए नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश प्रक्र िया शुरू कर दी है
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दिल्ली सरकार ने गांगुली समिति की रिपोर्ट लागू करने का आश्वासन दिया है जिसमें नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश के लिए कम से कम से चार वर्ष आयु की सिफारिश की है 1 उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के रिपोर्ट लागू करने से पहले कुछ स्कूलों ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है जो न्यायालय की अवमानना भी है
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