ब्लूलाइन बसोंपर लगाम के लिए टीम गठित करने का आदेश
नयी दिल्ली. 01 नवम्बर. वार्ता. दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी को बेलगाम ब्लूलाइन बसों के कहर से निजात दिलाने के उद्देश्य से केंद्रीय जांच ब्यूरो .सीबीआई. के पूर्व प्रमुख यू. एन. मिश्रा की अध्यक्षता में ट्रेैफिक वार्डनों की एक टीम गठित करने का आज आदेश दिया
न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल और न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल की खंडपीठ ने श्री मिश्रा को ट्रैफिक वार्डनों की अपनी टीम बनाने का अधिकार प्रदान किया1 हालांकि खंडपीठ ने एसोसिएशन ऑफ कॉल सेंटर कैब्स के वकील की उस दलील को ठुकरा दिया. जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यायालय की आेर से तय सांविधिक गति सीमा ..40 किलोमीटर प्रति घंटा.. वाली सूची में उन कैबों को नहीं डालना चाहिए जिनमें बीपीआे कंपनियों के कर्मचारियों को ले जाया जाता है1 वकील ने इन कैबों को अन्य वाहनों से अलग बताते हुए इन वाहनों को वाणिज्यिक मोटर वाहन करार दिया. न. न कि हल्के मोटर वाहन1 इसके अलावा उन्होंने न्यायाधीशों को यह भी बताया कि निर्धारित गति सीमा के कारण बीपीआे और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां किस हद तक प्रभावित होंगी1 इसपर न्यायालय ने कडा ख अपनाते हुये कहा ..हम आपकी परिभाषा मंजूर करने को तैयार नहीं हैं1 खासकर तब जब लोगों की जान दांव पर लगी होती है1 पये से महंगी जान है1..सुरेश .रीता.राणा 2312वार्ता
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