राठी की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस
नयी दिल्ली 29 अक्टूबर .वार्ता. दिल्ली उच्च न्यायालय ने .कनाट प्लेस गोलीकांड.मामले में दोषी ठहराए गए दिल्ली पुलिस के पूर्व सहायक आयुक्त एस एस राठी की जमानत याचिका पर आज केन्द्रीय जांच ब्यूरों ..सीबीआई.. को नोटिस जारी किए
राठी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए न्यायाधीश आर एस सोढी और न्यायमूर्ति बी एन चतुवर्ेदी की खंडपीठ ने सीबीआई को नोटिस पर 13 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है
इसके पूर्व राठी के वकील के टीएस तुलसी ने अपने मुवक्किल के बचाव में कहा कि इस मामले में निचली अदालत ने अपने फैसले के लिए कयी गवाहों की गवाही को नजरअंदाज करते हुए केवल एकमात्र चश्मदीद गवाह तरूणप्रीत सिंह की गवाही को ही आधार बनाया है
श्री तुलसी ने न्यायालय से निचली अदालत के इस फ्ैसले को रद्द करने की अपील करते हुए कहा कि जिस समय गोलीकांड की घटना हुयी उनके मुवक्किल घटना स्थल से काफ्ी दूर स्थित मदर डेयरी के पास थे और गोली कांड में शामिल पुलिस दल में काफ्ी बाद में शामिल हुए
उन्होंने यह भी दलील दी कि राठी ने अपनी तरफ् से कोई गोली नहीं चलायी और पुलिस बल को केवल यह आदेश दिया था कि वह अपराधी यासीन मलिक को गिरफ्तार करें ऐसे में यासीन पर गोली चलाने के निर्देश देने का सवाल ही नहीं उठता
राठी समेत दस पुलिस कर्मियों को निचली अदालत ने 31 मार्च 1997को हुए कनाट प्लेस गोलीकांड मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है
मधूलिका सत्या रामलाल204
वार्ता