दिल्ली गैंगरेप: रेपिस्टों को मिलेगी फांसी या होगी उम्रकैद?
नयी दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट में 16 दिसंबर की दिल्ली गैंगरेप के सभी आरोपियों की सजा पर बहस चल रही है। कोर्ट के अंदर चारों आरोपी मौजूद है। कल दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उन्हें दिल्ली गैंगरेप का दोषी मान लिया था। आज चारों की सजा पर बहस हो रही है। कोर्ट ने उन्हें हत्या, गैंगरेप, अपहरण समेत 13 मामलों में दोषी माना है।
दिल्ली गैंगरेप के चारों दोषियों की सजा पर बहस के दौरन सरकारी वकील ने चारों दोषियों को लिए फांसी की मांग की है। सरकारी वकील ने अपनी दलील देते हुए कहा कि इन चारों ने जब उस लड़की पर दया नहीं दिखाई तो उनपर भी दया नहीं दिखाई जाए।
सरकारी वकील ने चारों के लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए कहा कि उनपर रहम नहीं दिखाई जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि दोषियों पर कोई दया न दिखाई जाए, इन्होंने एक मासूम लड़की की जान ली, वो गिड़गिड़ाती रही पर दोषी नहीं माने। वहीं बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह ने अपने मुवक्किलों के बचाव में कहा कि इस केस को रेयरेस्ट ऑप द रेसर ना माना जाए।
सरकारी वकील के अलावा पीड़ित लड़की के परिवारवालों ने भी दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। मामले की जांच करने वाली दिल्ली पुलिस ने चारों गैंगरेप के दोषियों विनय शर्मा, पवन गुप्ता, मुकेश कुमार और अक्षय ठाकुर के लिए फांसी की सजा की मांग की है। गैंगरेप के चारों आरियों के लिए ना केवल वकील और परिवार वाले फांसी की सजा मांग रहे है बल्कि गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी फांसी की उम्मीद की है। लोकसभा में विपक्ष की नेता और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने भी दोषियों के लिए फांसी की मांग की है।
कब-कब क्या हुआ
16 दिसंबर 2012- दक्षिणी दिल्ली की मुनिरका इलाके में चलती बस में 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा के साथ चलती बस में गैंगरेप।
17 दिसंबर 2012- इस मामले के मुख्य आरोपी रामसिंह को गिरफ्तार किया गया।
18 दिसंबर 2012- मामले के बाकी आरोपी पवन,विनय और मुकेश को पकड़ा गया।
20 दिसंबर 2012- गैंगरेप के नाबालिग आरोपी पकड़ में आया।
21 दिसंबर 2012- छठें आरोपी अक्षय को गिरफ्तार किया गया।
23 अगस्त 2012- मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाई गई।
3 जनवरी 2013- पुलिस ने 33 पन्नों की पहली चार्जशीट अदालत में दाखिल की।
2 फरवरी 2013- पांचों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये गये।
5 फरवरी 2013- इस मामले का ट्रायल शुरू हुआ।
11 मार्च 2013- गैगरेप के मुख्य आरोपी रामसिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली।
22 अगस्त 2013- इस मामले में अंतिम बहस शुरू हुई।
3 सितंबर 2013- मामले की सुनवाई खत्म हुई।
10 सितंबर 2013- कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।